HSRP नंबर प्लेट और कलर-कोडेड स्टिकर: किसे चाहिए, कैसे बुक करें और न लगाने पर क्या होगा

सीधा जवाब: केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 50 के तहत हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ज़रूरी है। अप्रैल 2019 के बाद बनी/रजिस्टर्ड गाड़ियों पर HSRP डीलर लगाता है; उससे पुरानी गाड़ियों के मालिक bookmyhsrp.com (या SIAM की साइट) पर ऑनलाइन बुकिंग करके घर या डीलर पर प्लेट लगवा सकते हैं। चार-पहिया गाड़ियों के विंडशील्ड पर ईंधन बताने वाला कलर-कोडेड तीसरा स्टिकर भी लगता है: पेट्रोल/CNG के लिए हल्का नीला, डीज़ल के लिए नारंगी, बाकी के लिए ग्रे, और BS-VI गाड़ियों में साथ में हरी पट्टी। दिल्ली में परिवहन विभाग ने चेताया है कि बिना कलर-कोडेड स्टिकर PUC सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा।

HSRP क्या है और सामान्य प्लेट से कैसे अलग है?

सवालHSRP सामान्य नंबर प्लेट से अलग कैसे है?

जवाब: HSRP एल्यूमिनियम की बनी प्लेट होती है जिस पर रिफ़्लेक्टिव शीट, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और एक लेज़र से खुदा स्थायी पहचान नंबर (PIN) होता है। प्लेट गाड़ी पर ऐसे लॉक से लगती है जिसे खोलकर दोबारा नहीं लगाया जा सकता। इसका मक़सद है: नकली या बदली हुई नंबर प्लेट पर रोक।; चोरी की गाड़ियों की पहचान आसान बनाना।; कैमरों से नंबर पढ़ना आसान करना।।

  • नकली या बदली हुई नंबर प्लेट पर रोक।
  • चोरी की गाड़ियों की पहचान आसान बनाना।
  • कैमरों से नंबर पढ़ना आसान करना।

किस गाड़ी पर कौन-सी प्लेट?

CMVR के अनुसार प्लेट का रंग गाड़ी की श्रेणी से तय होता है:

गाड़ी की श्रेणी अक्षरों का रंग बैकग्राउंड
निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) काला सफ़ेद
कमर्शियल (ट्रांसपोर्ट) काला पीला
रेंट-ए-कैब पीला काला
बैटरी वाली निजी गाड़ी सफ़ेद हरा
बैटरी वाली कमर्शियल गाड़ी पीला हरा
गाड़ी का विंडशील्ड (प्रतीकात्मक)
Photo: EdArango100 via Pixabay · Pixabay

स्टिकर का रंग: आपकी गाड़ी पर कौन-सा लगेगा?

सवालमेरी गाड़ी पर किस रंग का स्टिकर लगेगा?

जवाब: तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क एक खुद नष्ट होने वाला (self-destructive) होलोग्राम स्टिकर है जो विंडशील्ड के अंदर की ओर बाएँ कोने पर लगता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नाम, गाड़ी का नंबर, लेज़र PIN और पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख़ होती है।

इंजन मानक ईंधन स्टिकर का रंग
BS-III / BS-IV पेट्रोल और CNG हल्का नीला
BS-III / BS-IV डीज़ल नारंगी
BS-III / BS-IV अन्य ग्रे
BS-VI पेट्रोल और CNG हल्का नीला + हरी पट्टी
BS-VI डीज़ल नारंगी + हरी पट्टी
BS-VI अन्य ग्रे + हरी पट्टी

रंग की वजह से पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियाँ दूर से पहचान सकती हैं कि गाड़ी किस ईंधन और किस BS मानक की है, जो प्रदूषण के समय लगने वाली पाबंदियों में काम आता है।

पुरानी गाड़ी के लिए बुकिंग कैसे करें?

सवालपुरानी गाड़ी के लिए HSRP कैसे बुक करें?

जवाब: अगर गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले की है, तो: bookmyhsrp.com पर जाएँ (कई गाड़ियों के लिए SIAM की वेबसाइट से भी रास्ता मिलता है)।; फ़िटमेंट की जगह चुनें: घर या डीलर ।; विकल्प चुनें: HSRP + स्टिकर या सिर्फ़ स्टिकर ।; गाड़ी की श्रेणी (निजी/कमर्शियल), ईंधन, गाड़ी का प्रकार (2W/3W/4W), कंपनी और राज्य चुनें।; जानकारी भरें, मोबाइल पर आया OTP डालें, तारीख़ और समय-स्लॉट चुनें।

  1. bookmyhsrp.com पर जाएँ (कई गाड़ियों के लिए SIAM की वेबसाइट से भी रास्ता मिलता है)।
  2. फ़िटमेंट की जगह चुनें: घर या डीलर।
  3. विकल्प चुनें: HSRP + स्टिकर या सिर्फ़ स्टिकर।
  4. गाड़ी की श्रेणी (निजी/कमर्शियल), ईंधन, गाड़ी का प्रकार (2W/3W/4W), कंपनी और राज्य चुनें।
  5. जानकारी भरें, मोबाइल पर आया OTP डालें, तारीख़ और समय-स्लॉट चुनें।
  6. ऑनलाइन भुगतान करें; पुष्टि SMS/ईमेल पर आएगी।

कीमत: कीमत गाड़ी की कंपनी और श्रेणी पर निर्भर करती है और बुकिंग के समय स्क्रीन पर दिखती है। किसी भी अनधिकृत लिंक या एजेंट को पैसे न दें।

अगर गाड़ी नई है (अप्रैल 2019 के बाद): HSRP उसी डीलर से लगवाएँ जहाँ से गाड़ी ख़रीदी थी।

सिर्फ़ स्टिकर चाहिए तो?

अगर HSRP पहले से लगी है और सिर्फ़ स्टिकर नहीं है, तो “Only Sticker” विकल्प चुनें। इसके लिए आगे और पीछे की प्लेट के बाएँ नीचे कोने पर छपे लेज़र कोड डालने होते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले दोनों कोड की फ़ोटो ले लें।

फ़िटमेंट के दिन क्या साथ रखें?

  • भुगतान की पुष्टि वाली रसीद।
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC)।
  • गाड़ी ख़ुद (प्लेट और स्टिकर गाड़ी पर ही लगते हैं)।

बुकिंग में ग़लती हो जाए तो bookmyhsrp के FAQ के अनुसार ऑर्डर 24 घंटे के अंदर रद्द करके नया ऑर्डर करना होता है, क्योंकि उसके बाद प्लेट बनना शुरू हो जाती है।

न लगाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

सवालHSRP या स्टिकर न लगाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

जवाब: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि कलर-कोडेड स्टिकर के बिना PUC सर्टिफ़िकेट जारी नहीं होगा । बिना HSRP या स्टिकर वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत कार्रवाई की बात कही गई है; इससे पहले 2020 के अभियान में विभाग ने ₹5,000 तक जुर्माने की चेतावनी दी थी।

बिना PUC पकड़े जाने का जोखिम अलग से है, यानी स्टिकर न होने से दोहरी परेशानी हो सकती है।

ठगी से बचें

  • HSRP के नाम पर आए SMS/WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें; सीधे वेबसाइट टाइप करके खोलें।
  • भुगतान से पहले URL और गाड़ी का नंबर दोबारा जाँचें।
  • ठगी हो जाए तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

PUC ऑनलाइन जाँच और सर्टिफ़िकेट के नियम

सवालPUC सर्टिफ़िकेट की वैधता ऑनलाइन कैसे जाँचें?

जवाब: प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफ़िकेट बताता है कि जाँच के दिन आपकी गाड़ी का धुआँ तय मानकों के भीतर था। इसे बनवाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है समय पर नवीनीकरण। ऑनलाइन वैधता कैसे देखें: puc.parivahan.gov.in पर जाएँ।; "PUC Certificate" विकल्प में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आख़िरी अंक डालें।; सर्टिफ़िकेट की वैधता की तारीख़ देखें और ज़रूरत हो तो प्रिंट/डाउनलोड करें।।

  1. puc.parivahan.gov.in पर जाएँ।
  2. “PUC Certificate” विकल्प में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आख़िरी अंक डालें।
  3. सर्टिफ़िकेट की वैधता की तारीख़ देखें और ज़रूरत हो तो प्रिंट/डाउनलोड करें।
बात क्या करें
PUC कहाँ बनता है अधिकृत PUC जाँच केंद्र, अक्सर पेट्रोल पंपों पर
जाँच के समय केंद्र से कंप्यूटर से बना सर्टिफ़िकेट लें, जिस पर गाड़ी की तस्वीर/रीडिंग हो
फ़ेल हो जाए सर्विस कराकर दोबारा जाँच कराएँ; काला धुआँ इंजन की ख़राबी का संकेत है
वैधता ख़त्म होने वाली हो पहले से नवीनीकरण कराएँ, आख़िरी दिन का इंतज़ार न करें

क़ानून क्या कहता है: मोटर वाहन अधिनियम की संशोधित धारा 190(2) के तहत सड़क सुरक्षा, शोर या वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने पर 3 महीने तक जेल या ₹10,000 तक जुर्माना या दोनों, और 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने से अयोग्यता का प्रावधान है। साफ़ धुआँ सिर्फ़ चालान से बचने के लिए नहीं, आपके अपने परिवार की साँसों के लिए भी ज़रूरी है।

चालान ऑनलाइन कैसे देखें और भरें

आजकल ज़्यादातर चालान कैमरों या पुलिस के हैंडहेल्ड डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक रूप में कटते हैं। अपने चालान की सही स्थिति देखने का सबसे भरोसेमंद तरीका सरकारी e-Challan पोर्टल है।

  1. ब्राउज़र में ख़ुद echallan.parivahan.gov.in टाइप करें (किसी मैसेज के लिंक से नहीं)।
  2. चालान की स्थिति देखने वाले विकल्प में गाड़ी नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें।
  3. चालान की तारीख़, जगह, उल्लंघन और रक़म जाँचें; जहाँ तस्वीर उपलब्ध हो, वह भी देखें।
  4. सही लगे तो पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करके रखें।
  5. चालान ग़लत लगे या भुगतान का विकल्प न दिखे, तो वह कोर्ट/वर्चुअल कोर्ट में भेजा गया हो सकता है; इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफ़िक पुलिस या वर्चुअल कोर्ट की जानकारी देखें।
ठगी के संकेत क्या करें
अनजान नंबर से लिंक वाला “चालान” मैसेज लिंक न खोलें, पोर्टल पर ख़ुद जाँचें
APK फ़ाइल डाउनलोड करने को कहा जाए बिल्कुल डाउनलोड न करें
“आज ही भरें वरना गिरफ़्तारी” जैसी धमकी घबराएँ नहीं, यह दबाव की चाल है
पैसे कट गए तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें
बाइक की नंबर प्लेट (प्रतीकात्मक)
Photo: Momentmal via Pixabay · Pixabay

निष्कर्ष

HSRP और कलर-कोडेड स्टिकर एक बार का काम है जो चालान, PUC की दिक़्क़त और नंबर प्लेट की नकल, तीनों से बचाता है। पुरानी गाड़ी है तो आज ही बुकिंग देख लें। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड TRAFFIC RULES EVERYONE MUST FOLLOW भी पढ़ सकते हैं।

नंबर प्लेट गाड़ी की पहचान है, लेकिन ग़लत पार्किंग या हादसे में मालिक तक पहुँचने का तरीका नहीं। इसके लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए: स्कैन करने वाला आपको कॉल या WhatsApp कर सकता है, आपका नंबर देखे बिना। स्टिकर वॉटरप्रूफ़ और हीट-रेज़िस्टेंट है।

सुरक्षित चलाइए, और पहुँच में रहिए।

आख़िरी अपडेट: 25 अक्टूबर 2026

स्रोत (Sources)

  1. BookMyHSRP, HSRP FAQ (नियम 50, स्टिकर के रंग, बुकिंग प्रक्रिया, दस्तावेज़): https://mbrwa.bookmyhsrp.com/BookMyHSRP_HSRPFAQ.aspx
  2. The Indian Express, No colour-coded sticker, no PUC certificate: Delhi’s transport department sounds fresh warning: https://indianexpress.com/article/cities/delhi/no-colour-coded-sticker-no-puc-certificate-delhis-transport-department-sounds-fresh-warning-9955720/
  3. MoRTH, CMVR 1989 में HSRP संबंधी संशोधन (सर्कुलर): https://morth.nic.in/sites/default/files/circulars_document/CMVR%20rules%201989%20for%20HSRP.pdf
  4. Parivahan PUC पोर्टल: https://puc.parivahan.gov.in/
  5. मोटर वाहन अधिनियम, धारा 190(2) (2019 संशोधन सहित) (Indian Kanoon): https://indiankanoon.org/doc/168501353/
  6. Parivahan ई-चालान पोर्टल: https://echallan.parivahan.gov.in/
  7. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in/

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या HSRP सभी गाड़ियों पर ज़रूरी है?

हाँ। CMVR 1989 के नियम 50 के तहत सभी गाड़ियों पर HSRP ज़रूरी है।

2. मेरी गाड़ी BS-VI पेट्रोल है, स्टिकर किस रंग का होगा?

हल्का नीला, साथ में हरी पट्टी।

3. क्या मैं प्लेट ख़ुद लेकर लगा सकता हूँ?

प्लेट और स्टिकर अधिकृत फ़िटमेंट के ज़रिए गाड़ी पर ही लगते हैं; बुकिंग के समय घर या डीलर पर फ़िटमेंट चुनें।

4. बिना स्टिकर PUC बनेगा?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार नहीं; दूसरे राज्यों के लिए अपने परिवहन विभाग की सूचना देखें।

5. क्या HSRP बुक करने के लिए काग़ज़ अपलोड करने पड़ते हैं?

bookmyhsrp के FAQ के अनुसार बुकिंग के लिए दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं हैं; लेकिन फ़िटमेंट के समय भुगतान की रसीद और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC) दिखाना होता है।

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