सीधा जवाब: नेशनल हाईवे पर टोल से छूट राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 11 में तय है: इसमें कुछ संवैधानिक पदाधिकारी, तय अधिकारी, रक्षा वाहन, एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और दिव्यांगों के लिए बने विशेष वाहन जैसी श्रेणियाँ हैं। आम लोगों के लिए “पास में रहने वालों को पूरी छूट” जैसा कोई नियम नहीं है; हाँ, नियम 9 के तहत टोल प्लाज़ा से 20 किमी के भीतर रहने वाले निजी (गैर-व्यावसायिक) वाहन मालिक रियायती मासिक पास ले सकते हैं।
नियम 11: किन्हें पूरी छूट?
सवालटोल से किन्हें पूरी छूट मिलती है?
जवाब: NHAI के स्पष्टीकरण (जैसा The Economic Times ने रिपोर्ट किया) और MoRTH के FAQ के अनुसार नियम 11 के तहत छूट वाली श्रेणियों में आम तौर पर ये शामिल हैं: संवैधानिक पदाधिकारी और तय गणमान्य: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि (नियमों में दी गई सूची के अनुसार); तय सरकारी/रक्षा अधिकारी और वाहन: रक्षा मंत्रालय के वाहन, वर्दी में सशस्त्र बल (शर्तों के साथ); आपात सेवाएँ: एम्बुलेंस, फायर सर्विस…
| श्रेणी | उदाहरण |
|---|---|
| संवैधानिक पदाधिकारी और तय गणमान्य | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि (नियमों में दी गई सूची के अनुसार) |
| तय सरकारी/रक्षा अधिकारी और वाहन | रक्षा मंत्रालय के वाहन, वर्दी में सशस्त्र बल (शर्तों के साथ) |
| आपात सेवाएँ | एम्बुलेंस, फायर सर्विस वाहन |
| अन्य | शव वाहन, शारीरिक दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बने वाहन |
पूरी और आधिकारिक सूची के लिए नियमों का मूल पाठ और MoRTH का FAQ देखें, क्योंकि हर श्रेणी के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं।
नियम 9: लोकल मासिक पास और ज़िला रियायत
सवाललोकल मासिक पास क्या है?
जवाब: मासिक पास (20 किमी नियम): – वाहन गैर-व्यावसायिक (प्राइवेट) होना चाहिए और रोज़ आने-जाने में इस्तेमाल हो। – मालिक/ड्राइवर टोल प्लाज़ा से 20 किमी के भीतर रहता हो। – सफ़र अगले टोल प्लाज़ा से आगे न जाए। – अगर सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो यह पास नहीं मिलता। – शुल्क का आधार 2007-08 में ₹150 प्रति माह था, जो हर साल संशोधित होता है।
ज़िला स्तर की रियायत: उसी ज़िले में रजिस्टर्ड निजी वाहन (नेशनल परमिट वाले नहीं), अगर हाईवे/पुल/बाईपास उसी ज़िले में है, तो वहाँ के टोल पर तय दर का 50% दे सकते हैं, बशर्ते वैकल्पिक सड़क न हो।
बिना प्लाज़ा पार किए: अगर आप हाईवे का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई टोल प्लाज़ा पार नहीं करते, तो कोई शुल्क नहीं।

FASTag एनुअल पास
सवालFASTag एनुअल पास क्या है?
जवाब: अक्सर हाईवे पर चलने वाले निजी कार/जीप/वैन मालिकों के लिए NHAI का FASTag एनुअल पास भी है, जो राजमार्गयात्रा ऐप/पोर्टल से लिया जाता है। इसकी शर्तें और दरें आधिकारिक पेज पर देखें।
छूट का ग़लत दावा न करें
सवालटोल छूट का ग़लत दावा क्यों न करें?
जवाब: फ़र्ज़ी पहचान पत्र, "प्रेस" या किसी पद का स्टिकर लगाकर टोल से बचना ग़लत है और कार्रवाई हो सकती है।; टोल कर्मचारियों से बहस के बजाय, अगर आप सचमुच पात्र हैं, तो वैध दस्तावेज़ दिखाएँ।; शिकायत हो तो NHAI हेल्पलाइन 1033 पर करें।।
- फ़र्ज़ी पहचान पत्र, “प्रेस” या किसी पद का स्टिकर लगाकर टोल से बचना ग़लत है और कार्रवाई हो सकती है।
- टोल कर्मचारियों से बहस के बजाय, अगर आप सचमुच पात्र हैं, तो वैध दस्तावेज़ दिखाएँ।
- शिकायत हो तो NHAI हेल्पलाइन 1033 पर करें।
FASTag चालू रखने के आसान नियम
सवालFASTag ठीक से काम करे, इसके लिए क्या करें?
जवाब: टोल पर रुकावट और दोगुने शुल्क से बचने का सबसे आसान तरीका है कि FASTag हमेशा सक्रिय और सही गाड़ी से जुड़ा रहे। एक गाड़ी, एक FASTag: NHAI की "One Vehicle One FASTag" पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए; KYC पूरा रखें: अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं; टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ: हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन…
| क्या करें | क्यों |
|---|---|
| एक गाड़ी, एक FASTag | NHAI की “One Vehicle One FASTag” पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए |
| KYC पूरा रखें | अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं |
| टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ | हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन नहीं होता, टैग ख़राब भी हो सकता है |
| सफ़र से पहले बैलेंस देखें | कम बैलेंस पर टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है |
| गाड़ी बेचें तो टैग बंद कराएँ | पुराने टैग से आपकी कटौती होती रह सकती है |
ग़लत कटौती हो तो: अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर या ऐप पर शिकायत करें और लेनदेन का SMS संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी शिकायत NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर भी की जा सकती है।
गाड़ी की श्रेणी जाँचें: टैग पर गाड़ी की श्रेणी (जैसे कार/जीप/वैन) सही दर्ज होनी चाहिए। ग़लत श्रेणी से ज़्यादा टोल कट सकता है; ऐसा हो तो बैंक से टैग की जानकारी ठीक कराएँ।
FASTag कैसे लें, रिचार्ज करें और बैलेंस देखें
FASTag एक RFID टैग है जो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगता है और टोल प्लाज़ा से गुज़रते ही उससे जुड़े खाते से टोल कट जाता है।
| काम | कैसे |
|---|---|
| नया FASTag | FASTag जारी करने वाले बैंक की शाखा/ऐप/वेबसाइट से, या अधिकृत बिक्री केंद्रों से |
| ज़रूरी काग़ज़ | गाड़ी की RC और मालिक की KYC (पहचान व पते का प्रमाण) |
| रिचार्ज | बैंक के ऐप, UPI या नेट बैंकिंग से; कुछ टैग सीधे बैंक खाते से जुड़े होते हैं |
| बैलेंस देखना | बैंक के ऐप/वेबसाइट या SMS अलर्ट से |
| टैग ख़राब/फटा | उसी बैंक से नया टैग लें और पुराना बंद कराएँ |
ख़रीदते समय ध्यान रखें:
- टैग पर आपकी गाड़ी का नंबर और श्रेणी सही दर्ज हो।
- टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से, रियर-व्यू मिरर के पास चिपकाएँ; हाथ में रखा टैग स्कैन नहीं होता।
- एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय टैग रखें।
- किसी अनजान व्यक्ति या लिंक से “सस्ता FASTag” या “KYC अपडेट” के नाम पर OTP/पैसे न दें।
ग़लत कटौती पर: बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत करें और SMS/लेनदेन का विवरण संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी दिक़्क़त के लिए NHAI हेल्पलाइन 1033 भी है।
एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफ़र के नियम
एक्सप्रेसवे पर रफ़्तार ज़्यादा होती है, इसलिए छोटी-सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। इन बातों का ध्यान रखिए:
- बोर्ड पर लिखी रफ़्तार ही मानें: अलग-अलग वाहनों और हिस्सों के लिए गति सीमा अलग होती है, और मौसम (जैसे कोहरा) में अस्थायी रूप से घटाई भी जाती है।
- लेन अनुशासन: धीमे वाहन बाईं लेन में रहें, दाईं लेन सिर्फ़ ओवरटेक के लिए है। बार-बार लेन बदलना ख़तरनाक है।
- बीच सड़क कभी न रुकें: फ़ोन, रास्ता पूछने या सामान ठीक करने के लिए कैरिजवे पर रुकना जानलेवा हो सकता है। रुकना ही हो तो तय रेस्ट एरिया या शोल्डर पर।
- टायर और गाड़ी की जाँच: सफ़र से पहले टायर का दबाव, घिसाव, कूलेंट और ब्रेक देख लें। तेज़ रफ़्तार पर कमज़ोर टायर फटने का ख़तरा बढ़ता है।
- थकान को हल्के में न लें: नींद या आँखें भारी लगें तो रुककर आराम करें; लंबे सफ़र में बीच-बीच में ब्रेक लें।
- दूरी बनाए रखें: आगे वाली गाड़ी से इतनी दूरी रखें कि अचानक ब्रेक पर रुक सकें।
| मुसीबत | क्या करें |
|---|---|
| गाड़ी ख़राब | बाईं ओर शोल्डर पर, हैज़र्ड लाइट, पीछे चेतावनी तिकोन |
| सवारियाँ | बैरियर के पार सुरक्षित जगह खड़ी हों, गाड़ी में न बैठें |
| मदद | NHAI हेल्पलाइन 1033 या 112 पर कॉल करें |

निष्कर्ष
टोल छूट और रियायत के नियम साफ़ हैं, पर शर्तों के साथ। अपनी पात्रता समझें, सही दस्तावेज़ रखें, और अफ़वाहों पर भरोसा न करें। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड "TID Not Found" Glitch in FASTag Effective Solutions Unveiled भी पढ़ सकते हैं।
हाईवे पर किसी भी मुश्किल में परिवार तक संपर्क आसान हो, इसके लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए। मदद करने वाला उसे स्कैन करके आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक पहुँच सकता है, आपका नंबर देखे बिना।
सुरक्षित चलाइए, और पहुँच में रहिए।
आख़िरी अपडेट: 3 फ़रवरी 2026
स्रोत (Sources)
- The Economic Times, “NHAI explains toll fee rule: Who is exempt and who can get discounts”: https://m.economictimes.com/news/new-updates/nhai-explains-toll-fee-rule-who-is-exempt-and-who-can-get-discounts/articleshow/126689183.cms
- PIB, “Collection of Toll Tax” (लोकसभा उत्तर, 21 जुलाई 2022): https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1843350
- MoRTH, टोल छूट FAQ: https://morth.gov.in/sites/default/files/faqs_exemptions.pdf
- NH Fee Rules 2008, नियम 9(3) (Indian Kanoon): http://indiankanoon.org/doc/140051101/
- NHAI राजमार्गयात्रा, FASTag एनुअल पास: https://rajmargyatra.nhai.gov.in/annual-pass
- PIB, NHAI “One Vehicle One FASTag” पहल: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1996191
- IHMCL, FASTag उपयोगकर्ता जानकारी: https://ihmcl.co.in/fastag-user/
- NHAI राजमार्गयात्रा (हेल्पलाइन 1033): https://rajmargyatra.nhai.gov.in/
- MoRTH, सड़क सुरक्षा: https://morth.gov.in/road-safety
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या टोल के पास रहने वालों को टोल नहीं देना पड़ता?
ऐसी पूरी छूट का नियम नहीं है। 20 किमी के भीतर रहने वाले निजी वाहन मालिक शर्तों के साथ रियायती मासिक पास ले सकते हैं।
2. मासिक पास कहाँ बनता है?
संबंधित टोल प्लाज़ा पर, निवास और वाहन के दस्तावेज़ दिखाकर।
3. एम्बुलेंस को टोल देना पड़ता है?
नहीं, एम्बुलेंस नियम 11 की छूट वाली श्रेणियों में है।
4. हाईवे या टोल से जुड़ी शिकायत कहाँ करें?
NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर, या राजमार्गयात्रा ऐप से। FASTag की कटौती से जुड़ी शिकायत अपने FASTag जारी करने वाले बैंक से भी करें।
5. एक गाड़ी पर एक से ज़्यादा FASTag रख सकते हैं?
नहीं। NHAI की “One Vehicle One FASTag” पहल के तहत एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय FASTag होना चाहिए; पुराने अतिरिक्त टैग बंद कराएँ और KYC पूरा रखें।


