सीधा जवाब: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना G.S.R. 917(E) जारी की है। 1 नवंबर 2026 से जो लोग किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और जिनकी गाड़ी पर ग़ैर-व्यावसायिक (non-commercial) वैध FASTag है, वे उस टोल के लिए कंसेशनल लोकल पास ले सकेंगे। शुल्क ₹1,500 सालाना (टोल नगर निकाय सीमा के बाहर हो तो) या ₹3,000 सालाना (नगर निकाय सीमा के अंदर हो तो) है। पास सिर्फ़ उसी एक टोल प्लाज़ा पर चलेगा।
लोकल पास क्या है और किसे मिलेगा?
सवालकंसेशनल लोकल पास किसे मिलेगा?
जवाब: यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 9 में नए उप-नियम (3A) के रूप में जोड़ा गया है। इसकी शर्तें: गाड़ी मैकेनिकल वाहन हो और उस पर वैध, चालू FASTag लगा हो।; FASTag ग़ैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड हो। यानी टैक्सी या मालवाहक गाड़ी के लिए नहीं।; मालिक टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के अंदर रहता हो।
- गाड़ी मैकेनिकल वाहन हो और उस पर वैध, चालू FASTag लगा हो।
- FASTag ग़ैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड हो। यानी टैक्सी या मालवाहक गाड़ी के लिए नहीं।
- मालिक टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के अंदर रहता हो।
- मालिक चाहे तो पहले से मौजूद मासिक पास (उप-नियम 3) या यह लोकल पास, दोनों में से एक चुन सकता है।
- पास सिर्फ़ उसी टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा जिसके लिए जारी हुआ है।
कितना शुल्क लगेगा?
सवालइस पास के लिए कितना पैसा देना होगा?
जवाब: नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के बाहर: ₹1,500; नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के अंदर: ₹3,000 केंद्र सरकार इन दरों में हर साल 1 अप्रैल को बदलाव कर सकती है।
| टोल प्लाज़ा कहाँ है | सालाना शुल्क |
|---|---|
| नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के बाहर | ₹1,500 |
| नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के अंदर | ₹3,000 |

किसे नहीं मिलेगा यह पास?
सवालकिन टोल प्लाज़ा पर यह पास नहीं मिलेगा?
जवाब: अधिसूचना में दो साफ़ शर्तें हैं: जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर टोल क्लोज़्ड यूज़र फ़ी कलेक्शन सिस्टम (यानी घुसने और निकलने की जगह के हिसाब से) से लिया जाता है, वहाँ यह पास जारी नहीं होगा ।; अगर वाहन चालक या मालिक के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी यह पास नहीं मिलेगा ।।
- जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर टोल क्लोज़्ड यूज़र फ़ी कलेक्शन सिस्टम (यानी घुसने और निकलने की जगह के हिसाब से) से लिया जाता है, वहाँ यह पास जारी नहीं होगा।
- अगर वाहन चालक या मालिक के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो भी यह पास नहीं मिलेगा।
FASTag सालाना पास से कैसे अलग है?
FASTag का सालाना पास पूरे देश के तय नेशनल हाईवे टोल पर एक साल या तय ट्रिप तक चलता है, जबकि यह लोकल पास सिर्फ़ एक टोल प्लाज़ा के लिए है और स्थानीय निवासियों के लिए है। सालाना पास के बारे में हमारी गाइड: FASTag सालाना पास: किसे फ़ायदा। 60 किमी के अंदर दो टोल वाले नियम पर: 60 किमी के अंदर दो टोल प्लाज़ा: NH फ़ी नियम।
आवेदन से पहले क्या तैयार रखें?
अधिसूचना में आवेदन की प्रक्रिया का ब्योरा नहीं दिया गया है। जब तक NHAI या टोल प्लाज़ा की ओर से प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी न आए, ये काम कर लें:
- FASTag चालू और ब्लैकलिस्ट-मुक्त रखें। ब्लैकलिस्ट की दिक़्क़त हो तो: FASTag ब्लैकलिस्ट और कम बैलेंस कैसे ठीक करें।
- FASTag गाड़ी के सही वर्ग और ग़ैर-व्यावसायिक उपयोग में रजिस्टर्ड हो, यह जाँचें।
- अपने पते का प्रमाण (जिससे 20 किमी का दायरा साबित हो) और RC तैयार रखें।
- किसी एजेंट या अनजान लिंक पर पैसे न भेजें। सिर्फ़ आधिकारिक चैनल से ही आवेदन करें।
FASTag चालू रखने के आसान नियम
सवालFASTag ठीक से काम करे, इसके लिए क्या करें?
जवाब: टोल पर रुकावट और दोगुने शुल्क से बचने का सबसे आसान तरीका है कि FASTag हमेशा सक्रिय और सही गाड़ी से जुड़ा रहे। एक गाड़ी, एक FASTag: NHAI की "One Vehicle One FASTag" पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए; KYC पूरा रखें: अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं; टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ: हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन…
| क्या करें | क्यों |
|---|---|
| एक गाड़ी, एक FASTag | NHAI की “One Vehicle One FASTag” पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए |
| KYC पूरा रखें | अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं |
| टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ | हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन नहीं होता, टैग ख़राब भी हो सकता है |
| सफ़र से पहले बैलेंस देखें | कम बैलेंस पर टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है |
| गाड़ी बेचें तो टैग बंद कराएँ | पुराने टैग से आपकी कटौती होती रह सकती है |
ग़लत कटौती हो तो: अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर या ऐप पर शिकायत करें और लेनदेन का SMS संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी शिकायत NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर भी की जा सकती है।
गाड़ी की श्रेणी जाँचें: टैग पर गाड़ी की श्रेणी (जैसे कार/जीप/वैन) सही दर्ज होनी चाहिए। ग़लत श्रेणी से ज़्यादा टोल कट सकता है; ऐसा हो तो बैंक से टैग की जानकारी ठीक कराएँ।
टोल के कुछ नियम जो आम लोगों के काम आते हैं
सवालनेशनल हाईवे टोल से जुड़े कौन-से नियम आम लोगों के काम के हैं?
जवाब: नेशनल हाईवे पर टोल "राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008" के तहत लिया जाता है। इन नियमों के कुछ प्रावधान रोज़ के सफ़र करने वालों के लिए ख़ास तौर पर उपयोगी हैं: स्थानीय निवासियों का मासिक पास (नियम 9): टोल प्लाज़ा के पास तय दूरी में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक रियायती मासिक पास ले सकते हैं; कुछ वाहनों को छूट: क़ानून में तय कुछ सरकारी/आपात…
| प्रावधान | आपके लिए मतलब |
|---|---|
| स्थानीय निवासियों का मासिक पास (नियम 9) | टोल प्लाज़ा के पास तय दूरी में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक रियायती मासिक पास ले सकते हैं |
| कुछ वाहनों को छूट | क़ानून में तय कुछ सरकारी/आपात वाहनों और विशिष्ट पदाधिकारियों को छूट है; इसकी सूची मंत्रालय के FAQ में है |
| शिकायत | टोल पर दिक़्क़त हो तो NHAI हेल्पलाइन 1033 या राजमार्गयात्रा ऐप पर शिकायत करें |
संसद में 21 जुलाई 2022 को दिए गए लिखित जवाब में भी टोल वसूली से जुड़े सवालों का जवाब इन्हीं नियमों के हवाले से दिया गया था।
रोज़ आने-जाने वालों के लिए सुझाव: अगर आप रोज़ एक ही टोल पार करते हैं, तो टोल प्लाज़ा के दफ़्तर से स्थानीय मासिक पास की पात्रता, ज़रूरी काग़ज़ (जैसे पते का प्रमाण, RC) और मौजूदा दर पूछिए। सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोत या टोल प्लाज़ा पर लगे बोर्ड पर भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफ़वाहों पर नहीं।
FASTag कैसे लें, रिचार्ज करें और बैलेंस देखें
FASTag एक RFID टैग है जो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगता है और टोल प्लाज़ा से गुज़रते ही उससे जुड़े खाते से टोल कट जाता है।
| काम | कैसे |
|---|---|
| नया FASTag | FASTag जारी करने वाले बैंक की शाखा/ऐप/वेबसाइट से, या अधिकृत बिक्री केंद्रों से |
| ज़रूरी काग़ज़ | गाड़ी की RC और मालिक की KYC (पहचान व पते का प्रमाण) |
| रिचार्ज | बैंक के ऐप, UPI या नेट बैंकिंग से; कुछ टैग सीधे बैंक खाते से जुड़े होते हैं |
| बैलेंस देखना | बैंक के ऐप/वेबसाइट या SMS अलर्ट से |
| टैग ख़राब/फटा | उसी बैंक से नया टैग लें और पुराना बंद कराएँ |
ख़रीदते समय ध्यान रखें:
- टैग पर आपकी गाड़ी का नंबर और श्रेणी सही दर्ज हो।
- टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से, रियर-व्यू मिरर के पास चिपकाएँ; हाथ में रखा टैग स्कैन नहीं होता।
- एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय टैग रखें।
- किसी अनजान व्यक्ति या लिंक से “सस्ता FASTag” या “KYC अपडेट” के नाम पर OTP/पैसे न दें।
ग़लत कटौती पर: बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत करें और SMS/लेनदेन का विवरण संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी दिक़्क़त के लिए NHAI हेल्पलाइन 1033 भी है।

निष्कर्ष
रोज़ अपने घर के पास वाले टोल से गुज़रने वालों के लिए ₹1,500 या ₹3,000 सालाना का लोकल पास बड़ी बचत हो सकता है, बशर्ते आपके टोल पर सर्विस रोड न हो और वह क्लोज़्ड सिस्टम वाला एक्सप्रेसवे न हो। FASTag और काग़ज़ अभी से ठीक रखें। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड भारत में टोल कलेक्शन में क्रांति लाएगा जीएनएसएस (GNSS) भी पढ़ सकते हैं।
हाईवे पर गाड़ी कहीं भी खड़ी हो, लोग आपसे या आपके परिवार से जल्दी संपर्क कर सकें, इसके लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए। स्कैन करने पर कॉल, WhatsApp और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बटन मिलते हैं, और आपका नंबर किसी को दिखता नहीं।
आख़िरी अपडेट: 27 अक्टूबर 2026
स्रोत (Sources)
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अधिसूचना G.S.R. 917(E), राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2026 (26 अक्टूबर 2026), Gazette Tracker पर पूरा पाठ: https://gazettetracker.com/g/CG-DL-E-26102026-277435
- Times Now Navbharat, “1 नवंबर से बदलेंगे टोल के नियम, 20KM के दायरे में रहने वालों को मिलेगा रियायती पास” (27 अक्टूबर 2026): https://www.timesnowhindi.com/cities/ministry-announces-new-fastag-rules-for-toll-plaza-local-passes-from-november-2026-article-156411909
- भारत का राजपत्र (e-Gazette), आधिकारिक पोर्टल: https://egazette.gov.in/
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आधिकारिक वेबसाइट: https://morth.nic.in/
- PIB, NHAI “One Vehicle One FASTag” पहल: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1996191
- IHMCL, FASTag उपयोगकर्ता जानकारी: https://ihmcl.co.in/fastag-user/
- PIB, “Collection of Toll Tax” (लोकसभा उत्तर, 21 जुलाई 2022): https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1843350
- NH Fee Rules 2008, नियम 9(3) (Indian Kanoon): http://indiankanoon.org/doc/140051101/
- MoRTH, टोल छूट FAQ: https://morth.gov.in/sites/default/files/faqs_exemptions.pdf
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. यह नियम कब से लागू होगा?
अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2026 से।
2. क्या एक पास से कई टोल प्लाज़ा पार कर सकते हैं?
नहीं। कंसेशनल लोकल पास सिर्फ़ उसी टोल प्लाज़ा के लिए मान्य है जिसके लिए जारी हुआ है।
3. क्या टैक्सी या कमर्शियल गाड़ी को यह पास मिलेगा?
नहीं। शर्त है कि FASTag ग़ैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रजिस्टर्ड हो।
4. क्या मासिक पास अब बंद हो जाएगा?
नहीं। अधिसूचना के अनुसार पात्र व्यक्ति मासिक पास या लोकल पास, दोनों में से कोई एक चुन सकता है।
5. यह नियम किस अधिसूचना से आया है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना G.S.R. 917(E), दिनांक 26 अक्टूबर 2026, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 9 में नया उप-नियम (3A) जोड़ा गया है।


