सीधा जवाब: नहीं, अब टोल प्लाज़ा पर 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टोल माफ़ होने का कोई नियम लागू नहीं है। Times of India (24 अगस्त 2024) के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने मई 2021 में आया यह प्रावधान अपनी नई टोल प्लाज़ा प्रबंधन गाइडलाइंस में “तत्काल प्रभाव से” हटा दिया। NHAI का कहना था कि NH फ़ीस नियम 2008 में कतार की लंबाई के आधार पर छूट या फ़्री निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए टोल कर्मचारियों से इस बात पर बहस न करें; देरी हो तो आधिकारिक हेल्पलाइन 1033 पर शिकायत करें।
पुराना नियम क्या था?
सवाल100 मीटर कतार वाला पुराना नियम क्या था?
जवाब: NHAI ने मई 2021 में एक नीति दिशानिर्देश जारी किया था। इसके अनुसार टोल बूथ और लेन इतनी होनी चाहिए थीं कि पीक समय में भी एक गाड़ी से टोल वसूलने में 10 सेकंड से ज़्यादा न लगे।
| बात | पहले (मई 2021) | अब (अगस्त 2024 से) |
|---|---|---|
| 100 मीटर से लंबी कतार | बैरियर उठाकर फ़्री निकासी | ऐसा कोई प्रावधान नहीं |
| आधार | NHAI नीति दिशानिर्देश | NH फ़ीस नियम 2008 में ऐसी छूट नहीं |
| लंबी कतार पर क्या | फ़्री निकासी | लाइव निगरानी और कतार घटाने की कार्रवाई |
NHAI ने इसे क्यों हटाया?
सवालNHAI ने यह नियम क्यों हटाया?
जवाब: TOI की रिपोर्ट के अनुसार यह नियम ज़मीन पर शायद ही कभी लागू हुआ और इसके पालन न होने की बहुत शिकायतें आईं। NHAI को इसके लिए काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी और संसद में भी कई सवाल उठे। एक सूत्र के अनुसार "ऐसे प्रावधान को लागू करना असंभव था, इसलिए इसे हटा दिया गया।

अब क्या होता है?
सवालटोल पर लंबी कतार हो तो अब क्या होता है?
जवाब: TOI के अनुसार नियम हटाने के साथ NHAI ने उन 100 टोल प्लाज़ा की लाइव फ़ीड से निगरानी शुरू की, जहाँ इंतज़ार का समय पाँच मिनट या उससे ज़्यादा था। ये प्लाज़ा शिकायतों की संख्या के आधार पर चुने गए थे, और अधिकारी के अनुसार कतार कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। बाद में और प्लाज़ा भी इस निगरानी में लाने की बात कही गई थी।
यानी अब लंबी कतार पर टोल माफ़ नहीं होता, लेकिन आप शिकायत ज़रूर कर सकते हैं ताकि प्लाज़ा पर अतिरिक्त लेन खोली जाए या समस्या ठीक हो।
देरी कम कैसे करें?
- FASTag ठीक रखें: बैलेंस पर्याप्त हो, टैग ब्लैकलिस्ट न हो और विंडशील्ड पर सही जगह लगा हो। ख़राब टैग की वजह से ही कई बार कतार लंबी होती है।
- सही लेन चुनें: FASTag लेन में ही जाएँ; बीच में लेन न बदलें।
- रूट पहले देखें: राजमार्गयात्रा ऐप पर रूट और टोल की जानकारी पहले से देखें।
शिकायत कहाँ करें?
सवालटोल प्लाज़ा पर देरी की शिकायत कहाँ करें?
जवाब: NHAI हेल्पलाइन 1033: हाईवे और टोल प्लाज़ा से जुड़ी शिकायतों के लिए 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन।; राजमार्गयात्रा ऐप: ऐप में शिकायत दर्ज करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं।; FASTag से ग़लत कटौती: अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत करें।। शिकायत करते समय टोल प्लाज़ा का नाम, तारीख़, समय और वाहन नंबर ज़रूर बताएँ।
- NHAI हेल्पलाइन 1033: हाईवे और टोल प्लाज़ा से जुड़ी शिकायतों के लिए 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन।
- राजमार्गयात्रा ऐप: ऐप में शिकायत दर्ज करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं।
- FASTag से ग़लत कटौती: अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत करें।
टोल के कुछ नियम जो आम लोगों के काम आते हैं
सवालनेशनल हाईवे टोल से जुड़े कौन-से नियम आम लोगों के काम के हैं?
जवाब: नेशनल हाईवे पर टोल "राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008" के तहत लिया जाता है। इन नियमों के कुछ प्रावधान रोज़ के सफ़र करने वालों के लिए ख़ास तौर पर उपयोगी हैं: स्थानीय निवासियों का मासिक पास (नियम 9): टोल प्लाज़ा के पास तय दूरी में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक रियायती मासिक पास ले सकते हैं; कुछ वाहनों को छूट: क़ानून में तय कुछ सरकारी/आपात…
| प्रावधान | आपके लिए मतलब |
|---|---|
| स्थानीय निवासियों का मासिक पास (नियम 9) | टोल प्लाज़ा के पास तय दूरी में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक रियायती मासिक पास ले सकते हैं |
| कुछ वाहनों को छूट | क़ानून में तय कुछ सरकारी/आपात वाहनों और विशिष्ट पदाधिकारियों को छूट है; इसकी सूची मंत्रालय के FAQ में है |
| शिकायत | टोल पर दिक़्क़त हो तो NHAI हेल्पलाइन 1033 या राजमार्गयात्रा ऐप पर शिकायत करें |
संसद में 21 जुलाई 2022 को दिए गए लिखित जवाब में भी टोल वसूली से जुड़े सवालों का जवाब इन्हीं नियमों के हवाले से दिया गया था।
रोज़ आने-जाने वालों के लिए सुझाव: अगर आप रोज़ एक ही टोल पार करते हैं, तो टोल प्लाज़ा के दफ़्तर से स्थानीय मासिक पास की पात्रता, ज़रूरी काग़ज़ (जैसे पते का प्रमाण, RC) और मौजूदा दर पूछिए। सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोत या टोल प्लाज़ा पर लगे बोर्ड पर भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफ़वाहों पर नहीं।
एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफ़र के नियम
एक्सप्रेसवे पर रफ़्तार ज़्यादा होती है, इसलिए छोटी-सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। इन बातों का ध्यान रखिए:
- बोर्ड पर लिखी रफ़्तार ही मानें: अलग-अलग वाहनों और हिस्सों के लिए गति सीमा अलग होती है, और मौसम (जैसे कोहरा) में अस्थायी रूप से घटाई भी जाती है।
- लेन अनुशासन: धीमे वाहन बाईं लेन में रहें, दाईं लेन सिर्फ़ ओवरटेक के लिए है। बार-बार लेन बदलना ख़तरनाक है।
- बीच सड़क कभी न रुकें: फ़ोन, रास्ता पूछने या सामान ठीक करने के लिए कैरिजवे पर रुकना जानलेवा हो सकता है। रुकना ही हो तो तय रेस्ट एरिया या शोल्डर पर।
- टायर और गाड़ी की जाँच: सफ़र से पहले टायर का दबाव, घिसाव, कूलेंट और ब्रेक देख लें। तेज़ रफ़्तार पर कमज़ोर टायर फटने का ख़तरा बढ़ता है।
- थकान को हल्के में न लें: नींद या आँखें भारी लगें तो रुककर आराम करें; लंबे सफ़र में बीच-बीच में ब्रेक लें।
- दूरी बनाए रखें: आगे वाली गाड़ी से इतनी दूरी रखें कि अचानक ब्रेक पर रुक सकें।
| मुसीबत | क्या करें |
|---|---|
| गाड़ी ख़राब | बाईं ओर शोल्डर पर, हैज़र्ड लाइट, पीछे चेतावनी तिकोन |
| सवारियाँ | बैरियर के पार सुरक्षित जगह खड़ी हों, गाड़ी में न बैठें |
| मदद | NHAI हेल्पलाइन 1033 या 112 पर कॉल करें |
FASTag कैसे लें, रिचार्ज करें और बैलेंस देखें
FASTag एक RFID टैग है जो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगता है और टोल प्लाज़ा से गुज़रते ही उससे जुड़े खाते से टोल कट जाता है।
| काम | कैसे |
|---|---|
| नया FASTag | FASTag जारी करने वाले बैंक की शाखा/ऐप/वेबसाइट से, या अधिकृत बिक्री केंद्रों से |
| ज़रूरी काग़ज़ | गाड़ी की RC और मालिक की KYC (पहचान व पते का प्रमाण) |
| रिचार्ज | बैंक के ऐप, UPI या नेट बैंकिंग से; कुछ टैग सीधे बैंक खाते से जुड़े होते हैं |
| बैलेंस देखना | बैंक के ऐप/वेबसाइट या SMS अलर्ट से |
| टैग ख़राब/फटा | उसी बैंक से नया टैग लें और पुराना बंद कराएँ |
ख़रीदते समय ध्यान रखें:
- टैग पर आपकी गाड़ी का नंबर और श्रेणी सही दर्ज हो।
- टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से, रियर-व्यू मिरर के पास चिपकाएँ; हाथ में रखा टैग स्कैन नहीं होता।
- एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय टैग रखें।
- किसी अनजान व्यक्ति या लिंक से “सस्ता FASTag” या “KYC अपडेट” के नाम पर OTP/पैसे न दें।
ग़लत कटौती पर: बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत करें और SMS/लेनदेन का विवरण संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी दिक़्क़त के लिए NHAI हेल्पलाइन 1033 भी है।

निष्कर्ष
सोशल मीडिया पर पुराने नियम अब भी घूमते रहते हैं। टोल पर बहस से न समय बचता है, न पैसा। सही जानकारी और सही जगह शिकायत, यही असली रास्ता है। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड भारत में टोल कलेक्शन में क्रांति लाएगा जीएनएसएस (GNSS) भी पढ़ सकते हैं।
सड़क पर किसी मुसीबत में परिवार तक ख़बर पहुँचे, इसके लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए: मदद करने वाला उसे स्कैन करके आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक पहुँच सकता है, आपका नंबर देखे बिना।
सुरक्षित चलाइए, और पहुँच में रहिए।
आख़िरी अपडेट: 13 अक्टूबर 2026
स्रोत (Sources)
- Times of India, “NHAI deletes provision of toll-free journey for long queue; starts live monitoring of 100 plazas” (24 अगस्त 2024): https://timesofindia.indiatimes.com/india/nhai-deletes-provision-of-toll-free-journey-for-long-queue-starts-live-monitoring-of-100-plazas/articleshow/112748385.cms
- NHAI: https://nhai.gov.in/
- IHMCL FASTag: https://ihmcl.co.in/fastag-user/
- PIB, “Collection of Toll Tax” (लोकसभा उत्तर, 21 जुलाई 2022): https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1843350
- NH Fee Rules 2008, नियम 9(3) (Indian Kanoon): http://indiankanoon.org/doc/140051101/
- MoRTH, टोल छूट FAQ: https://morth.gov.in/sites/default/files/faqs_exemptions.pdf
- NHAI राजमार्गयात्रा (हेल्पलाइन 1033): https://rajmargyatra.nhai.gov.in/
- MoRTH, सड़क सुरक्षा: https://morth.gov.in/road-safety
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या 100 मीटर से लंबी कतार पर टोल फ़्री है?
नहीं। NHAI ने अगस्त 2024 में यह प्रावधान हटा दिया था।
2. यह नियम कब आया था?
TOI के अनुसार NHAI ने यह नीति दिशानिर्देश मई 2021 में जारी किया था।
3. टोल प्लाज़ा पर ज़्यादा देरी हो तो क्या करें?
NHAI हेल्पलाइन 1033 पर या राजमार्गयात्रा ऐप पर शिकायत करें।
4. क्या कर्मचारी से बहस करके टोल माफ़ कराया जा सकता है?
नहीं। कतार की लंबाई के आधार पर छूट का कोई नियम नहीं है; बहस की जगह शिकायत करें।
5. टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों को कोई छूट मिलती है?
NH शुल्क नियम 2008 के तहत टोल प्लाज़ा के आसपास तय दूरी में रहने वाले स्थानीय, गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती मासिक पास का प्रावधान है; पात्रता और दर की जानकारी संबंधित टोल प्लाज़ा से लें।


