सीधा जवाब: राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 8(2) के अनुसार आम तौर पर नेशनल हाईवे के एक ही खंड पर, एक ही दिशा में, 60 किमी के भीतर दूसरा टोल प्लाज़ा नहीं लगाया जाता। लेकिन नियम में दो छूट हैं: (1) कार्यकारी प्राधिकरण ज़रूरी समझे तो लिखित कारण दर्ज करके 60 किमी के भीतर प्लाज़ा लगा सकता है, और (2) स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए शुल्क वसूलने वाला प्लाज़ा 60 किमी के भीतर हो सकता है। यानी हर “60 किमी के भीतर दो टोल” अपने-आप ग़ैरक़ानूनी नहीं है। पास रहने वालों के लिए नियम 9 के तहत रियायती मासिक पास का विकल्प है।
नियम 8(2) आसान भाषा में
सवालक्या 60 किमी के भीतर दो टोल प्लाज़ा हो सकते हैं?
जवाब: सामान्य: एक ही खंड और दिशा में 60 किमी के भीतर दूसरा प्लाज़ा नहीं; छूट 1: प्राधिकरण लिखित कारण दर्ज करके अनुमति दे सकता है; छूट 2: स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के शुल्क के लिए प्लाज़ा अदालतों ने कुछ मामलों में ऐसे प्लाज़ा को तब सही माना है जब प्राधिकरण ने स्पष्ट लिखित कारण और मंज़ूरी दी थी (उदाहरण: केरल हाई कोर्ट का कासरगोड से जुड़ा मामला, LiveLaw की…
| स्थिति | क्या नियम कहता है |
|---|---|
| सामान्य | एक ही खंड और दिशा में 60 किमी के भीतर दूसरा प्लाज़ा नहीं |
| छूट 1 | प्राधिकरण लिखित कारण दर्ज करके अनुमति दे सकता है |
| छूट 2 | स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के शुल्क के लिए प्लाज़ा |
लोकल लोगों के लिए क्या राहत है?
सवालटोल के पास रहने वालों को क्या राहत मिलती है?
जवाब: NH फीस नियम के नियम 9 के तहत: – मासिक पास: टोल प्लाज़ा से 20 किमी के भीतर रहने वाले, गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक; सफ़र अगले प्लाज़ा से आगे न जाए; सर्विस/वैकल्पिक सड़क न हो। शुल्क हर साल संशोधित होता है। – ज़िला रियायत: उसी ज़िले में रजिस्टर्ड निजी वाहन, उसी ज़िले के हाईवे/पुल/बाईपास पर, 50% दर (वैकल्पिक सड़क न होने पर)।
इसके अलावा अक्सर सफ़र करने वाले निजी वाहनों के लिए FASTag एनुअल पास भी है।

अफ़वाहों से बचें
सवालटोल से जुड़ी आम अफ़वाहें कौन सी हैं?
जवाब: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे आते हैं: – "60 किमी में दूसरा टोल हो तो पैसे मत दो" — ग़लत। टोल न देने पर कार्रवाई और दोगुना शुल्क लग सकता है। – "आधार दिखाओ, लोकल हो तो टोल माफ़" — पूरी तरह सही नहीं। पूरी छूट का नियम नहीं; मासिक पास की शर्तें हैं।
शिकायत कहाँ करें
सवालटोल प्लाज़ा की शिकायत कहाँ करें?
जवाब: NHAI हेल्पलाइन 1033 या राजमार्गयात्रा ऐप।; MoRTH/NHAI को लिखित शिकायत, प्लाज़ा का नाम, दूरी और फ़ोटो के साथ।; ज़रूरत हो तो RTI से प्लाज़ा की अधिसूचना और 60 किमी नियम की छूट का कारण माँग सकते हैं।; सामूहिक मामलों में क़ानूनी सलाह।।
- NHAI हेल्पलाइन 1033 या राजमार्गयात्रा ऐप।
- MoRTH/NHAI को लिखित शिकायत, प्लाज़ा का नाम, दूरी और फ़ोटो के साथ।
- ज़रूरत हो तो RTI से प्लाज़ा की अधिसूचना और 60 किमी नियम की छूट का कारण माँग सकते हैं।
- सामूहिक मामलों में क़ानूनी सलाह।
FASTag चालू रखने के आसान नियम
सवालFASTag ठीक से काम करे, इसके लिए क्या करें?
जवाब: टोल पर रुकावट और दोगुने शुल्क से बचने का सबसे आसान तरीका है कि FASTag हमेशा सक्रिय और सही गाड़ी से जुड़ा रहे। एक गाड़ी, एक FASTag: NHAI की "One Vehicle One FASTag" पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए; KYC पूरा रखें: अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं; टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ: हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन…
| क्या करें | क्यों |
|---|---|
| एक गाड़ी, एक FASTag | NHAI की “One Vehicle One FASTag” पहल के तहत एक गाड़ी पर एक ही सक्रिय टैग होना चाहिए |
| KYC पूरा रखें | अधूरे KYC वाले टैग बंद किए जा सकते हैं |
| टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से चिपकाएँ | हाथ में रखा या ढीला टैग स्कैन नहीं होता, टैग ख़राब भी हो सकता है |
| सफ़र से पहले बैलेंस देखें | कम बैलेंस पर टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है |
| गाड़ी बेचें तो टैग बंद कराएँ | पुराने टैग से आपकी कटौती होती रह सकती है |
ग़लत कटौती हो तो: अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर या ऐप पर शिकायत करें और लेनदेन का SMS संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी शिकायत NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर भी की जा सकती है।
गाड़ी की श्रेणी जाँचें: टैग पर गाड़ी की श्रेणी (जैसे कार/जीप/वैन) सही दर्ज होनी चाहिए। ग़लत श्रेणी से ज़्यादा टोल कट सकता है; ऐसा हो तो बैंक से टैग की जानकारी ठीक कराएँ।
एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफ़र के नियम
एक्सप्रेसवे पर रफ़्तार ज़्यादा होती है, इसलिए छोटी-सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। इन बातों का ध्यान रखिए:
- बोर्ड पर लिखी रफ़्तार ही मानें: अलग-अलग वाहनों और हिस्सों के लिए गति सीमा अलग होती है, और मौसम (जैसे कोहरा) में अस्थायी रूप से घटाई भी जाती है।
- लेन अनुशासन: धीमे वाहन बाईं लेन में रहें, दाईं लेन सिर्फ़ ओवरटेक के लिए है। बार-बार लेन बदलना ख़तरनाक है।
- बीच सड़क कभी न रुकें: फ़ोन, रास्ता पूछने या सामान ठीक करने के लिए कैरिजवे पर रुकना जानलेवा हो सकता है। रुकना ही हो तो तय रेस्ट एरिया या शोल्डर पर।
- टायर और गाड़ी की जाँच: सफ़र से पहले टायर का दबाव, घिसाव, कूलेंट और ब्रेक देख लें। तेज़ रफ़्तार पर कमज़ोर टायर फटने का ख़तरा बढ़ता है।
- थकान को हल्के में न लें: नींद या आँखें भारी लगें तो रुककर आराम करें; लंबे सफ़र में बीच-बीच में ब्रेक लें।
- दूरी बनाए रखें: आगे वाली गाड़ी से इतनी दूरी रखें कि अचानक ब्रेक पर रुक सकें।
| मुसीबत | क्या करें |
|---|---|
| गाड़ी ख़राब | बाईं ओर शोल्डर पर, हैज़र्ड लाइट, पीछे चेतावनी तिकोन |
| सवारियाँ | बैरियर के पार सुरक्षित जगह खड़ी हों, गाड़ी में न बैठें |
| मदद | NHAI हेल्पलाइन 1033 या 112 पर कॉल करें |
FASTag कैसे लें, रिचार्ज करें और बैलेंस देखें
FASTag एक RFID टैग है जो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगता है और टोल प्लाज़ा से गुज़रते ही उससे जुड़े खाते से टोल कट जाता है।
| काम | कैसे |
|---|---|
| नया FASTag | FASTag जारी करने वाले बैंक की शाखा/ऐप/वेबसाइट से, या अधिकृत बिक्री केंद्रों से |
| ज़रूरी काग़ज़ | गाड़ी की RC और मालिक की KYC (पहचान व पते का प्रमाण) |
| रिचार्ज | बैंक के ऐप, UPI या नेट बैंकिंग से; कुछ टैग सीधे बैंक खाते से जुड़े होते हैं |
| बैलेंस देखना | बैंक के ऐप/वेबसाइट या SMS अलर्ट से |
| टैग ख़राब/फटा | उसी बैंक से नया टैग लें और पुराना बंद कराएँ |
ख़रीदते समय ध्यान रखें:
- टैग पर आपकी गाड़ी का नंबर और श्रेणी सही दर्ज हो।
- टैग विंडस्क्रीन पर अंदर से, रियर-व्यू मिरर के पास चिपकाएँ; हाथ में रखा टैग स्कैन नहीं होता।
- एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय टैग रखें।
- किसी अनजान व्यक्ति या लिंक से “सस्ता FASTag” या “KYC अपडेट” के नाम पर OTP/पैसे न दें।
ग़लत कटौती पर: बैंक के कस्टमर केयर में शिकायत करें और SMS/लेनदेन का विवरण संभालकर रखें। नेशनल हाईवे से जुड़ी दिक़्क़त के लिए NHAI हेल्पलाइन 1033 भी है।

निष्कर्ष
टोल नियम सुनी-सुनाई बातों से नहीं, आधिकारिक पाठ से समझें। शिकायत हो तो सही चैनल चुनें, और लोकल पास जैसे विकल्पों का फ़ायदा लें। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड भारत में टोल कलेक्शन में क्रांति लाएगा जीएनएसएस (GNSS) भी पढ़ सकते हैं।
हाईवे सफ़र में किसी भी मुश्किल के लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए। कोई भी उसे स्कैन करके आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक पहुँच सकता है, आपका नंबर देखे बिना।
सुरक्षित चलाइए, और पहुँच में रहिए।
आख़िरी अपडेट: 30 जून 2026
स्रोत (Sources)
- NH Fee Rules 2008, नियम 8 (Indian Kanoon): http://indiankanoon.org/doc/44207090/
- NH Fee Rules 2008 (MoRTH PDF): http://morth.gov.in/sites/default/files/Levy%20and%20collection%20of%20user-NH%20Fee%20Rules%202008-merged.pdf
- LiveLaw, केरल हाई कोर्ट, कासरगोड अस्थायी टोल प्लाज़ा मामला: https://www.livelaw.in/high-court/kerala-high-court/kerala-high-court-temporary-toll-plaza-distance-less-than-60-km-kasargod-300920
- NH Fee Rules 2008, नियम 9(3) (Indian Kanoon): http://indiankanoon.org/doc/140051101/
- PIB, NHAI “One Vehicle One FASTag” पहल: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1996191
- IHMCL, FASTag उपयोगकर्ता जानकारी: https://ihmcl.co.in/fastag-user/
- NHAI राजमार्गयात्रा (हेल्पलाइन 1033): https://rajmargyatra.nhai.gov.in/
- MoRTH, सड़क सुरक्षा: https://morth.gov.in/road-safety
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या 60 किमी के भीतर टोल प्लाज़ा ग़ैरक़ानूनी है?
सामान्य नियम यही है कि न हो, लेकिन लिखित कारण या पुल/बाईपास/सुरंग के मामलों में छूट है।
2. लोकल पास के लिए क्या चाहिए?
निवास का प्रमाण (20 किमी के भीतर), गैर-व्यावसायिक वाहन की RC; विवरण संबंधित प्लाज़ा पर पता करें।
3. प्लाज़ा की दूरी कैसे पता करें?
राजमार्गयात्रा ऐप पर रूट और प्लाज़ा की जानकारी देखें।
4. एक गाड़ी पर एक से ज़्यादा FASTag रख सकते हैं?
नहीं। NHAI की “One Vehicle One FASTag” पहल के तहत एक गाड़ी के लिए एक ही सक्रिय FASTag होना चाहिए; पुराने अतिरिक्त टैग बंद कराएँ और KYC पूरा रखें।
5. एक्सप्रेसवे पर गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या करें?
गाड़ी को पूरी तरह बाईं ओर शोल्डर पर ले जाएँ, हैज़र्ड लाइट जलाएँ, पीछे चेतावनी तिकोन लगाएँ, सवारियों को बैरियर के पार सुरक्षित जगह खड़ा करें और NHAI हेल्पलाइन 1033 या 112 पर कॉल करें।


