सीधा जवाब: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV मालवाहक गाड़ियाँ (LGV, MGV, HGV) CAQM के आदेश के तहत सिर्फ़ 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली आ सकती थीं। CAQM का नया आदेश न आए तो 1 नवंबर 2026 से बाहर की सिर्फ़ BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियाँ ही दिल्ली में घुस सकेंगी। साथ ही दिल्ली सरकार के सर्दियों वाले फ़्रेमवर्क में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बाहर रजिस्टर्ड ग़ैर-BS-VI गाड़ियों की एंट्री पर रोक, अधिकृत पार्किंग में दोगुनी फ़ीस और पेट्रोल पंप पर बिना PUC ईंधन नहीं जैसे नियम हैं।
मालवाहक गाड़ियाँ: CAQM का आदेश क्या कहता है?
सवालक्या 1 नवंबर के बाद बाहर की BS-IV ट्रक दिल्ली आ सकेंगी?
जवाब: CAQM के निर्देश संख्या 88 (23 अप्रैल 2025) में कहा गया था कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी मालवाहक गाड़ियाँ (LGV, MGV, HGV) दिल्ली नहीं आ सकेंगी जो BS-VI, CNG, LNG या EV नहीं हैं।
- CAQM के निर्देश संख्या 88 (23 अप्रैल 2025) में कहा गया था कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी मालवाहक गाड़ियाँ (LGV, MGV, HGV) दिल्ली नहीं आ सकेंगी जो BS-VI, CNG, LNG या EV नहीं हैं।
- 17 अक्टूबर 2025 के संशोधन में बॉर्डर पर जाम और ज़रूरी सामान की सप्लाई को देखते हुए सभी BS-IV मालवाहक गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक एंट्री की छूट दी गई। आदेश में साफ़ लिखा है कि यह छूट सिर्फ़ एक साल का बदलाव का समय (transitional measure) है।
- BS-III और उससे पुराने मानक वाली मालवाहक गाड़ियों पर रोक पहले से है।
- दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस ख़ास आदेश के दायरे से बाहर हैं।
यानी ट्रांसपोर्टर और दुकानदार जिनकी सप्लाई बाहर की BS-IV ट्रक या टेम्पो से आती है, उन्हें 1 नवंबर से पहले BS-VI, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा।
सर्दियों की रोक: दिल्ली सरकार का फ़्रेमवर्क
सवालक्या बाहर रजिस्टर्ड मेरी ग़ैर-BS-VI कार भी रोकी जा सकती है?
जवाब: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने जून 2026 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ़्रेमवर्क' अधिसूचित किया। यह CAQM के GRAP के साथ चलेगा। गाड़ियों से जुड़ी मुख्य बातें: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ग़ैर-BS-VI गाड़ियों की एंट्री पर रोक। CNG, इलेक्ट्रिक, इमरजेंसी सेवा और सरकारी काम वाली गाड़ियों को छूट।
- 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ग़ैर-BS-VI गाड़ियों की एंट्री पर रोक। CNG, इलेक्ट्रिक, इमरजेंसी सेवा और सरकारी काम वाली गाड़ियों को छूट।
- 1 नवंबर 2026 से 28 फ़रवरी 2027: अधिकृत पार्किंग में पार्किंग शुल्क दोगुना।
- 1 नवंबर से: पेट्रोल पंपों पर वैध PUC सर्टिफ़िकेट के बिना ईंधन नहीं।
ध्यान दें: जून में मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान (Indian Express की रिपोर्ट) में यह रोक ग़ैर-BS-VI व्यावसायिक (commercial) गाड़ियों के लिए बताई गई थी, जबकि The Hindu और India Today की बाद की रिपोर्टें इसे बाहर रजिस्टर्ड ग़ैर-BS-VI पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों के लिए बताती हैं। इसलिए नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, गुरुग्राम या फ़रीदाबाद से BS-IV निजी कार या बाइक लेकर दिल्ली जाने से पहले दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की ताज़ा एडवाइज़री ज़रूर देख लें।

BS मानक कैसे जाँचें?
सवालअपनी गाड़ी BS-IV है या BS-VI, कैसे पता करें?
जवाब: परिवहन (Parivahan) / VAHAN पर "Know Your Vehicle Details" सेवा में गाड़ी नंबर डालें और "Emission Norms" या "Norms" वाला खाना देखें।; जानकारी साफ़ न हो तो RC (काग़ज़ी या डिजिटल) देखें।; फ़ॉर्म 22 (निर्माता का प्रमाणपत्र) में भी उत्सर्जन मानक लिखा होता है। ज़रूरत हो तो डीलर से पूछें।।
- परिवहन (Parivahan) / VAHAN पर “Know Your Vehicle Details” सेवा में गाड़ी नंबर डालें और “Emission Norms” या “Norms” वाला खाना देखें।
- जानकारी साफ़ न हो तो RC (काग़ज़ी या डिजिटल) देखें।
- फ़ॉर्म 22 (निर्माता का प्रमाणपत्र) में भी उत्सर्जन मानक लिखा होता है। ज़रूरत हो तो डीलर से पूछें।
सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन का साल देखकर अंदाज़ा न लगाएँ। BS-VI नए वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य हुआ, लेकिन उस समय के आसपास रजिस्टर्ड गाड़ियों का रिकॉर्ड ज़रूर जाँचें।
BS-VI और PUC अलग-अलग बातें हैं
BS-VI गाड़ी होने का मतलब यह नहीं कि PUC की ज़रूरत नहीं। BS-VI गाड़ी का PUC भी ख़त्म हो सकता है, और वैध PUC होने से ग़ैर-BS-VI गाड़ी को एंट्री की छूट नहीं मिलती। PUC ऑनलाइन कैसे देखें, यह हमारी गाइड में है: PUC ऑनलाइन कैसे चेक करें, PUC सेंटर कैसे ढूँढें। पेट्रोल पंप वाले नियम पर पिछली रिपोर्ट: बिना PUC ईंधन नहीं: दिल्ली-NCR और हरियाणा।
1 नवंबर से पहले की छोटी चेकलिस्ट
- अपनी गाड़ी का BS मानक VAHAN या RC से जाँचें।
- PUC की तारीख़ देखें, ख़त्म हो रहा हो तो अभी बनवाएँ।
- बाहर की BS-IV मालवाहक गाड़ी से सप्लाई होती है तो 31 अक्टूबर के बाद का इंतज़ाम अभी करें।
- दिल्ली में पार्किंग का बजट बढ़ा कर रखें, या मेट्रो और बस का इस्तेमाल करें।
- सफ़र से पहले CAQM और दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की ताज़ा सूचना देखें।
PUC ऑनलाइन जाँच और सर्टिफ़िकेट के नियम
सवालPUC सर्टिफ़िकेट की वैधता ऑनलाइन कैसे जाँचें?
जवाब: प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफ़िकेट बताता है कि जाँच के दिन आपकी गाड़ी का धुआँ तय मानकों के भीतर था। इसे बनवाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है समय पर नवीनीकरण। ऑनलाइन वैधता कैसे देखें: puc.parivahan.gov.in पर जाएँ।; "PUC Certificate" विकल्प में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आख़िरी अंक डालें।; सर्टिफ़िकेट की वैधता की तारीख़ देखें और ज़रूरत हो तो प्रिंट/डाउनलोड करें।।
- puc.parivahan.gov.in पर जाएँ।
- “PUC Certificate” विकल्प में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आख़िरी अंक डालें।
- सर्टिफ़िकेट की वैधता की तारीख़ देखें और ज़रूरत हो तो प्रिंट/डाउनलोड करें।
| बात | क्या करें |
|---|---|
| PUC कहाँ बनता है | अधिकृत PUC जाँच केंद्र, अक्सर पेट्रोल पंपों पर |
| जाँच के समय | केंद्र से कंप्यूटर से बना सर्टिफ़िकेट लें, जिस पर गाड़ी की तस्वीर/रीडिंग हो |
| फ़ेल हो जाए | सर्विस कराकर दोबारा जाँच कराएँ; काला धुआँ इंजन की ख़राबी का संकेत है |
| वैधता ख़त्म होने वाली हो | पहले से नवीनीकरण कराएँ, आख़िरी दिन का इंतज़ार न करें |
क़ानून क्या कहता है: मोटर वाहन अधिनियम की संशोधित धारा 190(2) के तहत सड़क सुरक्षा, शोर या वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने पर 3 महीने तक जेल या ₹10,000 तक जुर्माना या दोनों, और 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने से अयोग्यता का प्रावधान है। साफ़ धुआँ सिर्फ़ चालान से बचने के लिए नहीं, आपके अपने परिवार की साँसों के लिए भी ज़रूरी है।
प्रदूषण वाले दिनों में गाड़ी वाले क्या कर सकते हैं
सवालप्रदूषण वाले दिनों में गाड़ी वाले क्या कर सकते हैं?
जवाब: सर्दियों में कई शहरों की हवा बहुत ख़राब हो जाती है, और गाड़ियों का धुआँ इसकी एक बड़ी वजह है। हर व्यक्ति की छोटी-छोटी आदतें मिलकर फ़र्क़ डालती हैं: लंबे रेड सिग्नल/जाम में इंजन बंद: धुआँ और ईंधन दोनों बचते हैं; कारपूल या एक गाड़ी में साथ जाना: सड़क पर कम गाड़ियाँ; छोटी दूरी पैदल/साइकिल या सार्वजनिक परिवहन: शून्य या बहुत कम धुआँ; समय पर सर्विस और PUC: इंजन साफ़…
| आदत | फ़ायदा |
|---|---|
| लंबे रेड सिग्नल/जाम में इंजन बंद | धुआँ और ईंधन दोनों बचते हैं |
| कारपूल या एक गाड़ी में साथ जाना | सड़क पर कम गाड़ियाँ |
| छोटी दूरी पैदल/साइकिल या सार्वजनिक परिवहन | शून्य या बहुत कम धुआँ |
| समय पर सर्विस और PUC | इंजन साफ़ जलता है |
| टायर में सही हवा | इंजन पर कम ज़ोर, कम धुआँ |
| धुआँ छोड़ती गाड़ी को नज़रअंदाज़ न करें | काला धुआँ इंजन की ख़राबी का संकेत है |
सेहत का ध्यान भी: बहुत ख़राब हवा वाले दिनों में दोपहिया चालक और खुली गाड़ियों के ड्राइवर सबसे ज़्यादा धुआँ झेलते हैं। ज़रूरत न हो तो भीड़ के समय सफ़र टालें, और साँस की बीमारी वाले लोग डॉक्टर की सलाह मानें।
आधिकारिक जानकारी कहाँ देखें: अपने शहर की हवा की गुणवत्ता (AQI) और प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियों की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण बोर्ड और ट्रैफ़िक पुलिस की आधिकारिक घोषणाओं से लें। सोशल मीडिया पर चल रही “कल से गाड़ियाँ बंद” जैसी अफ़वाहों पर भरोसा न करें।
डिजिटल काग़ज़: मोबाइल में रखें, परेशानी से बचें
ड्राइविंग लाइसेंस या RC घर पर भूल जाना आम बात है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगस्त 2018 में राज्यों को एडवाइज़री भेजी कि DigiLocker या mParivahan ऐप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस, RC और दूसरे परिवहन दस्तावेज़ मूल काग़ज़ों के बराबर क़ानूनी रूप से मान्य माने जाएँ।
| दस्तावेज़ | कहाँ रखें |
|---|---|
| ड्राइविंग लाइसेंस | DigiLocker / mParivahan |
| RC (रजिस्ट्रेशन) | DigiLocker / mParivahan |
| बीमा पॉलिसी | बीमा कंपनी की PDF/ऐप; कई पॉलिसियाँ DigiLocker में भी जुड़ती हैं |
| PUC | puc.parivahan.gov.in से डाउनलोड |
कैसे शुरू करें:
- आधिकारिक ऐप स्टोर से DigiLocker या mParivahan ऐप डाउनलोड करें।
- मोबाइल नंबर/आधार से लॉग-इन करें।
- “Issued Documents” में परिवहन विभाग से अपना लाइसेंस और RC जोड़ें।
ध्यान रखें: फ़ोन की गैलरी में रखी फ़ोटो या स्कैन कॉपी वही दर्जा नहीं रखती जो इन आधिकारिक ऐप में जारी दस्तावेज़ रखता है। फ़ोन की बैटरी चार्ज रखें, और लंबे सफ़र में एक फ़ोटोकॉपी भी साथ रखें। किसी अनजान “दस्तावेज़ अपडेट” लिंक पर अपनी जानकारी न डालें।

निष्कर्ष
31 अक्टूबर 2026 बाहर की BS-IV मालवाहक गाड़ियों के लिए आख़िरी तारीख़ है, और 1 नवंबर से दिल्ली में सर्दियों के नियम भी शुरू हो रहे हैं। गाड़ी का BS मानक और PUC आज ही जाँच लें, ताकि बॉर्डर पर लौटना न पड़े। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड TRAFFIC RULES EVERYONE MUST FOLLOW भी पढ़ सकते हैं।
बॉर्डर पर लंबी लाइन हो या गाड़ी कहीं खड़ी करनी पड़े, लोग आपसे जल्दी संपर्क कर सकें, इसके लिए गाड़ी पर Rakshak Code QR लगाइए। स्कैन करने पर कॉल, WhatsApp और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बटन मिलते हैं, और आपका नंबर किसी को दिखता नहीं।
आख़िरी अपडेट: 27 अक्टूबर 2026
स्रोत (Sources)
- CAQM, निर्देश संख्या 88 में संशोधन (17 अक्टूबर 2025): https://caqm.nic.in/FileUploadDomain/WebsiteDocument/Home/News/Amendment%20to%20Direction%20No-88%20dt%2017102025c52ddd7a-d5b9-4f09-a68a-77d6005fea5e.pdf
- CAQM, निर्देश संख्या 88 (23 अप्रैल 2025): https://caqm.nic.in/FileUploadDomain/WebsiteDocument/Home/News/Direction%20No-88d1adecc9-b8e1-48d7-b839-480d535bb536.pdf
- The Indian Express, “‘No PUCC, no fuel’, double parking fees: Delhi’s plan to beat pollution this winter” (19 जून 2026): https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-winter-pollution-plan-pucc-fuel-rule-parking-10748143/
- The Hindu, “Nov. 1-Feb. 28 annual curbs in place to check Delhi pollution” (2 जुलाई 2026): https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/nov-1-feb-28-annual-curbs-in-place-to-check-delhi-pollution/article71171670.ece
- India Today, “Delhi’s new vehicle curbs begin November 1: Is your car allowed? How to check” (23 अक्टूबर 2026): https://www.indiatoday.in/cities/delhi/story/delhi-bs-vi-vehicle-entry-ban-eligibility-exemptions-puc-rules-grap-air-pollution-ncr-noida-ghaziabad-3023262-2026-10-23
- परिवहन सेवा (Parivahan), वाहन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएँ: https://parivahan.gov.in/
- Parivahan PUC पोर्टल: https://puc.parivahan.gov.in/
- मोटर वाहन अधिनियम, धारा 190(2) (2019 संशोधन सहित) (Indian Kanoon): https://indiankanoon.org/doc/168501353/
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): https://cpcb.gov.in/
- PIB, DigiLocker/mParivahan पर दस्तावेज़ों की मान्यता (अगस्त 2018): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1542222
- MoRTH एडवाइज़री, 8 अगस्त 2018 (Parivahan): https://parivahan.gov.in/sites/default/files/NOTIFICATION%26ADVISORY/08-08-2018.pdf
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV ट्रक पर भी यह रोक है?
CAQM का निर्देश 88 दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड मालवाहक गाड़ियों के लिए है। दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन उन पर GRAP और बाक़ी नियम लागू रहते हैं।
2. क्या CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट है?
हाँ। CAQM के आदेश में BS-VI, CNG, LNG और EV मालवाहक गाड़ियों को एंट्री की अनुमति है, और दिल्ली सरकार के फ़्रेमवर्क में भी CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट है।
3. पार्किंग फ़ीस कब तक दोगुनी रहेगी?
दिल्ली सरकार के फ़्रेमवर्क के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 28 फ़रवरी 2027 तक, अधिकृत पार्किंग स्थलों पर।
4. ताज़ा जानकारी कहाँ देखें?
CAQM की वेबसाइट caqm.nic.in और दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की आधिकारिक एडवाइज़री पर।
5. यह मालवाहक गाड़ियों वाला आदेश किसने जारी किया?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने। मूल निर्देश संख्या 88 दिनांक 23 अप्रैल 2025 का है, और 17 अक्टूबर 2025 के संशोधन में BS-IV मालवाहक गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक की छूट दी गई थी।


